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हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 30 सितंबर को

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की अदालतों में उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत की गई शिकायत पर कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल के पास दोहरी नागरिकता है। इसके चलते वह चुनाव नहीं लड़ सकते व सांसद नहीं बन सकते। जस्टिस रंजन रॉय व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।

कर्नाटक के रहने वाले एस विग्नेश ने 12 सितंबर को दायर जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अमेठी से सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के यूनाइटेड किंगडम (यूके) का नागरिक होने दावा किया है। शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने मामले की गहन जांच की और कहा कि उन्हें जो गोपनीय जानकारी मिली है, उससे पता चला है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है।

एस विग्नेश शिशिर ने सीबीआई जांच की मांग के साथ ही राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग की है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके पास कई ऐसे दस्तावेज व ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे यह साबित होता है कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

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