लखनऊ : कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों पैरंट्स को बड़ी राहत दी थी, यूपी में इस साल स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी l इसे लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया था l पर प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस इस साल भी न बढ़ाए जाने के शासनादेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी के अध्यक्ष अतुल कुमार और एक अन्य के जरिए दायर इस याचिका की अगली सुनवाई तीन फरवरी को नियत की है।
याचिका में राज्य सरकार के गत सात फरवरी के शासनादेश को शैक्षिक संस्थानों के सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। याची के अधिवक्ता मनीष वैश्य के मुताबिक राज्य सरकार ने इस शासनादेश के तहत प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में पिछले दो साल की तरह इस साल भी फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है, इससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं।
उधर, राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता रणविजय सिंह ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में अदालत की मदद को महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह पेश होंगे। लिहाजा इस केस की सुनवाई 3 फरवरी को नियत की जाए।
