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सुप्रीम कोर्ट: पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन मामले में बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा- भविष्य में अब ऐसा नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि आयुर्वेद ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में माफी मांग ली है। पतंजलति आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी। हलफनामा में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे विज्ञापन आगे से जारी न हों। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मंशा सिर्फ देश के नागरिकों को आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है।

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई और नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। अब पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर माफी मांग ली है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई थी। अगले ही दिन पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक और योग गुरु रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों और उनकी औषधीय प्रभावकारिता के बारे में कंपनी के भ्रामक दावों के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली।

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