✅ *-पुलिस की मजबूत पैरवी से एक साल के अंदर मिली सजा*
✅ *-बीते वर्ष 19 सितंबर को हुई थी पांच वर्षीय बच्ची की हत्या*
✅ *-हत्यारे ने बांके से वार करके गर्दन को कर दिया था अलग*
✅ *-पांच साल की बच्ची खेल-खेल में साइकिल को छू रही थी*
✅ *-बच्ची का साइकिल छूना आरोपी को गुजरा था नागवार*
✅ *-पुलिस अधीक्षक ने दिये थे मामले की ठोस पैरवी के निर्देश*
✅ *-सात अन्य मुकदमों में भी आरोपियों को दिलाई गई सजा*

महराजगंज: बच्ची के साइकिल छूने से आग बबूला हुए युवक ने बांके के वार से उसकी गर्दन को शरीर से अलग करके हत्या कर दी थी। निचलौल थाना क्षेत्र में हुई जघन्य हत्या की इस वारदात के आरोपी को पुलिस ने मुकदमें में मजबूत पैरवी करके साल भर के अंदर ही आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पंजीकृत 7 अन्य मामलों की सुनवाई में पुलिस की ठोस पैरवी से आरोपियों को सजा मिली है।

निचलौल थाना क्षेत्र में बीती 19 सितंबर को गांव लेदी निवासी महिला संगीता देवी पत्नी गणेश ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी पांच साल की पुत्री रिमझिम घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला दीपक साइकिल से आकर अपनी साइकिल खड़ी कर दी। रिमझिम साइकिल के साथ खेलने लगी। इस पर आग बबूला दीपक ने साइकिल में बंधे हुए बांके से रिमझिम की गर्दन पर कई वार कर दिये। इससे उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई और मौके पर ही रिमझिम की मौत हो गई। मौके पर पहुंची थाना निचलौल पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में थाना निचलौल पुलिस ने दीपक के खिलाफ 20-09-2023 को पंजीकृत हुए मुकदमें की न्यायालय में पूरे सबूतों के साथ मजबूत पैरवी करनी शुरु कर दी। इसके फलस्वरूप 20-09-2024 को ठीक वारदात वाले दिन ही आरोपी दीपक को मा0न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। सजा सुनाते हुए मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-01 ने धारा 302 भा0द0वि में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारवास व 50000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। इसके साथ ही अलग-अलग 7 मुकदमों की सुनवाई और उनकी ठोस पैरवी से सभी में आरोपियों को मा0 न्यायालय ने सजा सुनाई है।

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