भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका डोमिनिका कोर्ट ने की खारिज

डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका चोकसी के डोमिनिका में अवैध तरीके से घुसने के मामले में दाखिल की गई थी।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, ” हम अब ऊपरी अदालत का रुख करेंगे।” चोकसी को अब पुलिस सुरक्षा में उसे लगी चोटों के इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

मेहुल चोकसी एंटीगुआ से लापता होकर डोमिनिका में पकड़ा गया था। गुरुवार 3 जून को डोमिनिका हाईकोर्ट में इस मामले पर फैसला आ सकता है।

बता दें कि चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था, जहां वह 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था। उसे पड़ोसी डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने पर हिरासत में लिया गया था।

गौरतलब है कि मेहुल चोकसी केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय दोनों की जांच के घेरे में है। अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ, उन पर कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।

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