लखीमपुर खीरी मामला: लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में नामजद मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की ओर से बीते शुक्रवार को बदली हुई धाराओं में जमानत अर्जी सीजेएम अदालत में पेश की गई थी। वहां जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आशीष मिश्र मोनू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सिंह ने निर्दोष बताते हुए अब जिला जज की अदालत में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी।
अब तिकुनियां कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत याचिका सोमवार को वापस ले ली गई। याचिका के आवेदन में खामियां होने के कारण आशीष के वकील ने याचिका वापस ले ली। आशीष मिश्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है।
जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया है कि अर्जी में कुछ कमियां थीं जिसके बाद आशीष मिश्र के वकील ने जमानत अर्जी वापस ले ली है। अदालत में जमानत अर्जी देते हुए कहा था कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। धारा 307 और 326 के साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 3/ 25/30 और 35 लगाई गई है, जो पूरी तरह नाजायज है। जिला जज ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की थी।
