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डीलर संजय भंडारी के मामले में ब्रिटेन की एक अदालत ने लिया ये अहम फैसला, जानें अदालत ने क्या कहा

मनी लांड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोपों में भारत में वांछित आरोपित आ‌र्म्स डीलर संजय भंडारी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई कर रही ब्रिटेन की एक अदालत ने गुरुवार को मामले में आगे की सुनवाई फरवरी, 2022 में करने का फैसला किया।

जज माइकल स्नो ने भंडारी के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय अधिकारियों द्वारा किए गए दो अनुरोधों से संबंधित मामले में सुनवाई की। जिसमें एक मामला धन शोधन से और दूसरा टैक्स चोरी से जुड़ा है।लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में मौजूद 59 वर्षीय भंडारी ने सिर्फ अपने नाम की पुष्टि की और यह कहा कि उसकी भारत प्रत्यर्पित किये जाने में सहमति नहीं है।

बता दें कि वह अगले साल प्रत्यर्पण सुनवाई तक सशर्त जमानत पर रहेगा।इस पर न्यायाधीश ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें बड़ी संख्या में दस्तावेजों को हासिल करने में समय लगेगा।

गौरतलब है कि मनी लांड्रिंग के अलावा भंडारी दुनियाभर में अपनी संपत्तियों की भारतीय टैक्स अधिकारियों के सामने घोषणा नहीं करने का भी आरोपित है। सीपीएस के वकील बेन लेलायड ने कहा कि उसने विदेश में अपनी उन संपत्तियों की स्वेच्छा से घोषणा नहीं की जो भारत में कर योग्य हैं।

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