दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण के लिए लागू हुए ये सख्त नियम, जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी

दिल्ली में अब ध्वनि प्रदूषण करना पड़ेगा भारी। अब बिना अनुमति के पटाखों, डीजे सेट, लाउडस्पीकर सहित सभी प्रकार के शोर करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बढ़ते हुए प्रदूषण को ध्यान में रखकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने संशोधित जुर्माने के सूची जारी की है। नई सूची के अनुसार, डीजी सेट के शोर के लिए भी उसके साइज के मुताबिक 10 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा।

क्या है नए नियम

नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति तय समय के बाद रिहायशी इलाके में पटाखे जलाकर ध्वनि प्रदूषण करता पाया गया तो उस पर 1,000 रुपये और साइलेंट जोन में ध्वनि प्रदूषण करने पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर किसी रैली, विवाह या धार्मिक कार्यक्रम में पटाखे और बैंड बजाने के नियम का उल्लंघन हुआ तो आयोजन कर्ता पर 10,000 रुपये और साइलेंट जोन में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बता दें कि 13 अगस्त 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह तय करने के लिए और कदम उठाने के निर्देश दिए थे कि लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द ध्वनि प्रदूषण नियम लागू किए जाएं।

 

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