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महाराष्ट्र: अनिल देशमुख को जज ने जेल में बेड की दे दी इजाजत, पर नहीं दी घर का खाना मंगवाने की इजाजत

अनिल देशमुख: मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा इस साल के आरंभ में लगाए गए आरोपों के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख को महाराष्ट्र का गृह मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। एक नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी का कहना है कि देशमुख ने गृह मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की मदद से मुंबई के बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये एकत्र किए।

भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल वारंट जारी होने के दौरान उन्होंने कोर्ट से गुहार की कि उन्हें जेल में घर का खाना मंगवाने की इजाजत दी जाए। इस पर जज ने कहा, ‘पहले जेल का खाना खाओ, यदि नहीं खा सकोगे तो फिर हम विचार करेंगे।’ कोर्ट ने 71 वर्षीय राकांपा नेता देशमुख को उनकी सेहत की स्थिति को देखते हुए जेल में बेड की इजाजत दे दी।

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