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दिल्ली हाई कोर्ट ने विला खरीदार के पैसे वापस नहीं करने के मामले में सुपरटेक को अक्टूबर के अंत तक पैसे लौटाने का दिया समय

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक विला खरीदार के पैसे वापस नहीं करने के मामले में सुपरटेक को अक्टूबर के अंत तक विला खरीदार को 40 लाख रुपये के भुगतान का आदेश दिया। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने सुपरटेक से कहा कि वो विला खरीदार को नवंबर में 17 लाख का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर के अंत तक मिलने वाली 40 लाख रुपये का इस्तेमाल विला खरीदार लोन चुकाने में करेगा।

कोर्ट को बताया गया कि विला खरीदार की कुल बकाया राशि लगभग एक करोड़ 79 लाख रुपये थी। 24 सितंबर को कोर्ट ने सुपरटेक को निर्देश दिया था वो एक हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपये विला खरीदार को दे। वो रकम सुपरटेक ने विला खरीदार को दे दी है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने 24 सितंबर को सुपरटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित अरोड़ा की तीन साल की सजा देने के राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

 

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