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आरबीआई: आरबीआई ने बताया पूरे देश में वैध हैं 50 पैसे से 10 रुपये तक के सिक्के, रंग, इंक या पेन से लिखा हुआ नोट भी बैंकों में किए जा सकते हैं जमा

जानकारी: अक्सर बाजार में हम देखते हैं कि 1 रुपये के सिक्के लेने से दुकानदार मना करते हैं l 50 पैसे का सिक्का लेने की बात तो दूर है l भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने बताया कि 50 पैसे से लेकर 10 रुपये तक के सभी सिक्के पूरे देश में वैध मुद्रा के रूप में प्रचलन में हैं। सिक्कों को बैंकों में जमा कराने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने बताया कि इसके अलावा नोट पर भी कुछ लिखा होने, स्याही या रंग लगे होने पर लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे नोट को बैंक में भी बदला जा सकता है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग के लोक सूचना अधिकारी जेसी जैकब के अनुसार वर्तमान में भी 50 पैसे का सिक्का पूरे देश में वैध मुद्रा के रूप में प्रचलन में है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि 50 पैसे से लेकर 10 रुपये तक के सभी सिक्के वैध हैं।

डॉ. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी ने भारतीय रिजर्व बैंक के लोक सूचना अधिकारी सुमन राय से नोटों के संबंध में भी जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में बताया गया है कि यदि किसी नोट पर रंग, इंक या पेन से कुछ लिखा हो तो ऐसे नोट भी बैंकों में जमा किए जा सकते हैं। साथ ही कटे-फटे एवं अपूर्ण नोट भी भारतीय बैंक नोट वापसी नियमावली 2009 एवं संशोधित नियमावली 2018 द्वारा बैंकों में स्वीकार किए जाएंगे।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 50 पैसे व उससे ऊपर 10 रुपये तक के सिक्कों को पूरी तरह से वैध बताया है। इनके प्रचलन को बाधित करने वाले पर विधिक कार्रवाई हो सकती है। अफवाहों की आड़ लेकर तमाम दुकानदार एक रुपये के नए सिक्के भी लेने से इनकार कर देते हैं, ऐसे मामलों में लोग कानून का भी सहारा ले सकते हैं।

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