Uttar Pradesh

यूपी: धार्मिक भावना भड़काने के आरोप मे अखिलेश यादव, ओवैसी और अकबरुद्दीन पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं, कल अदालत में होगी सुनवाई

वाराणसी: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी दाखिल कर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी समेत सात नामजद और दो हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने का अनुरोध किया गया है l आवेदन में कहा गया है कि वजूखाने में शिवलिंग देखकर करोड़ों हिन्दुओं को पीड़ा हुई है l साथ ही नेताओं की बयानबाजी से हिन्दुओं की भावनाएं भी आहात हुई है l

अब अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन के खिलाफ दाखिल आवेदन को प्रकीर्ण वाद में दर्ज करते हुए पोषणीयता पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि नियत कर दी।

अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से अधिवक्ता ब्रजेश मिश्र ने दलीलें रखीं। कोर्ट में आवेदन देकर कहा गया है कि जहां शिवलिंग मिला है, वहां जाकर हाथ पैर धोना, थूकना, गंदा पानी का वहां जाना देखकर काशी व देशवासियों का मन पीड़ा से भर गया, जिससे असहनीय कष्ट है। उन्होंने धार्मिक भावना भड़काने का भी आरोप लगाया है।

आवेदन में यह भी कहा गया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान शिवलिंग को लेकर दिया गया बयान हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। सांसद ओवैसी व उनके भाई लगातार हिंदुओं के धार्मिक मामलों और स्वयंभू लार्ड विश्वेश्वर के खिलाफ अपमानजनक बातें कर रहे हैं। अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बताया कि इससे पहले पुलिस आयुक्त को आवेदन दिया, कार्यवाही नहीं होने पर अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया।

मामले में अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी समेत आठ नामजद और दो हजार अज्ञात के खिलाफ खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया है। आरोप लगाया गया की पूरे मामले की साजिश में अंजुमन इंतजामिया कमेटी, शहर काजी, शहर के उलेमा आदि शामिल हैं। इनके आचरण से हिंदू समाज अत्यधिक मर्माहत है।

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उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही मिशन शक्ति जैसे अभियान को दिखा रहा ठेंगा!दो बीवियों के बीच फसा उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही,एक बीवी घर तो दूसरी को ले तैनाती क्षेत्र में रह रहा था! घर वालों को पता चलने पर दूसरी को छोड़ा तो दूसरी बीवी ने किया मुकदमा!उत्तर प्रदेश में कानून का रखवाला ही कानून की धज्जियां उड़ा रहा,शादीशुदा होने के बावजूद कई सालों से दूसरी महिला को पत्नी बनाकर साथ में रह रहा था! बताते चलें कि देवरिया जिले का सिपाही ना०पु०062620433 रवि प्रताप जो पहले से शादीशुदा था महाराजगंज में तैनाती के दौरान महाराजगंज की एक महिला को भी अपनी पत्नी बनाकर साथ में रखा हुआ था! कई सालों तक साथ में रहने के बाद जब घर वालों को पता चला तो वह दूसरी बीवी को छोड़कर भागने के फिराक में लग गया! लेकिन दूसरी बीवी उसे भागता देख जिले के ही पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत लेकर पहुंची और सिपाही रवि प्रताप के खिलाफ 376,और 493/506, समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है! अब सवाल यह उठ रहा है कि ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी सिपाही रवि प्रताप निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी गोंडा जिले के जीआरपी में कर रहा है और कानून के बीच के बीच फसाकर दूसरी बीवी को प्रताड़ित कर रहा है!आपको बताते चलें कि महाराजगंज जिले में यह मामला काफी चर्चा में रहा है लेकिन विभागीय होने के नाते पुलिस विभाग के द्वारा भी आज तक ना तो सिपाही रवि प्रताप को गिरफ्तार किया गया ना ही उसकी दूसरी पत्नी के लिए न्याय संगत कोई कदम उठाया गया! कागजी कार्यवाही में कोटा पूर्ति करके सिर्फ महिला को थाने कचहरी और कोर्ट तक भगाया गया अब प्रश्न यह उठता है कि जब एक व्यक्ति कई सालों तक उक्त महिला के साथ रह रहा था तो ऐसे में उस महिला के ऊपर पड़ने वाले खर्च का भार कौन उठाएगा और किस के भरोशे न्याय के नियत दर-दर भटकेगी! बात करने पर सिपाही रवि प्रताप की दूसरी पत्नी ने बताया कि सिपाही रवि प्रताप के रिश्तेदारों के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी मिल रही है और तरह-तरह के कूट रचित योजनाओं सेवा किसी भी तरीके से मामले को सुलह के रास्ते पर ले जाना चाहता है! उक्त प्रकरण में जो कि मामला गिरफ्तारी का है कि बावजूद कानून व्यवस्था को ही इस्तेमाल कर उक्त सिपाही इस मामले से निकल अपनी रोटी सेक दूसरी महिला के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है! जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा और उनके जीवन को मजबूत रखने के लिए तरह-तरह के कानून बना रहे हैं वहीं ऐसे भ्रष्ट और अयाश कानून के रखवाले सारे कानून को तोड़ सरकार की मंशा पर पानी फिरने का काम कर रहे हैं!(साक्ष्य मौजूद)

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