Uttar Pradesh

यूपी: एक लाइसेंस पर सात असलहे खरीदने के धोखाधड़ी मामले मे विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया

अब्बास अंसारी: पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की हथियार के एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर दिल्ली में सात असलहे खरीदने के मामले में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अब्बास नहीं मिला।

अब सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने आरोपी विधायक के खिलाफ 82 दण्ड प्रक्त्रिस्या संहिता जारी करके विधायक को फरार घोषित करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितम्बर की तारीख तय की है।

इसके पहले इंस्पेक्टर महानगर ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट के साथ आरोपी को फरार घोषित करने की मांग वाली अर्जी दी।वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह ने कोर्ट को बताया कि अब्बास अंसारी के खिलाफ पूर्व में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जिसका अनुपालन कराने के लिए आरोपी के सभी ज्ञात और संभावित स्थान के साथ ही उप्र व अन्य राज्यो में आरोपी को तलाशने के लिए पुलिस गई लेकिन आरोपी या उसके परिवार का कोई सदस्य नही मिला ।

कोर्ट से गुजारिश की गई कि आरोपी को फरार घोषित किया जाए । कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि आरोपी अब्बास अंसारी कोर्ट में हाजिर होने की जगह खुद को छिपा रहा है जिससे कोर्ट द्वारा जारी वारंट का निष्पादन नही हो पा रहा है। लिहाजा आरोपी के खिलाफ 82 दण्ड प्रक्त्रिस्या संहिता की कार्यवाही शुरू की जाती है।

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