सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत में कहा कि इस वर्ष नीट एसएस परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही आयोजित होगी। लेकिन अगले वर्ष 2022-23 से यह नए एग्जाम पैटर्न पर कराई जाएगी। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमू्र्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की पीठ ने सरकारी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एश्वर्या भाटी की दलीलों को रिकॉर्ड में रखा और विद्यार्थियों की लंबित याचिकाओं का निपटारा किया।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पुराने पैटर्न से परीक्षा के आयोजन के लिए दो माह का समय मांगा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को अपने तरीके में सुधार लाने का और नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 में किए गए बदलावों को वापस लेने पर निर्णय लेने का केंद्र को एक आखिरी मौका दिया था।
