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BREAKING NEWS: दूरसंचार विभाग का सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को आदेश, कोई भी ग्राहक नौ से ज्यादा सिम नहीं ले सकता

डॉट का आदेश: सिम शब्द ‘सबस्क्राइबर आइडेंटिटी मॉड्युल’ (Subscriber Identity Module) का लघुरूप है। यह एक integrated circuit है जिसमें मोबाइल फोन या कम्प्युटरों पर मोबाइल टेलीफोनी के लिये आवश्यक ‘सर्विस सबस्क्राइबर की’ (service-subscriber key (IMSI)) स्टोर रहती है।

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को आदेश दिया है कि अब एक ग्राहक के नाम नौ से ज्यादा सिम कनेक्शन नहीं होने चाहिए। किसी ग्राहक के पास ज्यादा कनेक्शन हैं, तो उसका पुनर्सत्यापन कर उन्हें बंद कर दिया जाए। जो नंबर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उनकी आउटगोइंग कॉल को 30 दिन के भीतर बंद कर दिया जाए, जबकि इनकमिंग 45 दिन के भीतर बंद करना होगा।

ग्राहक चाहें, तो ऐसे मोबाइल नंबर बंद करा सकते हैं, लेकिन उनके ऐसा नहीं करने पर 60 दिन के भीतर नंबर को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर कोई ग्राहक अंतरराष्ट्रीय रोमिंग में है अथवा दिव्यांग है, तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

विभाग ने आदेश में कहा कि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में एक ग्राहक पर अधिकतम छह सिम कार्ड ही जारी हो सकते हैं। यह आदेश बढ़ते वित्तीय अपराध, धोखाधड़ी वाली कॉल और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दिया गया है।

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