बॉम्बे हाईकोर्ट: एक के बाद एक मुश्क़िलों मे फसें नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के पूर्व क्षेत्रीय (मुंबई) निदेशक समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिली है, दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के पूर्व क्षेत्रीय (मुंबई) निदेशक समीर वानखेड़े पर धोखाधड़ी में दर्ज प्राथमिकी के मामले में सुनवाई करते हुए 28 फरवरी तक उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई रोक लगा दी है।
अदालत ने वानखेड़े को 23 फरवरी को थाणे पुलिस के सामने पेश होने और जांच में पूरा सहयोग देने को कहा है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और एनआर बोर्कर की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। अदालत ने कहा, विशेष परिस्थितियों और तथ्यों के आधार पर सख्त कार्रवाई के प्रति अंतरिम तौर पर संरक्षण दिया जा सकता है।
अदालत ने माना कि इस मामले में अति आवश्यक जैसा कुछ नहीं है, इसलिए अब इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी को की जाएगी। अदालत ने 1997 के मामले में वानखेड़े को हिरासत में लेने की पुलिस मंशा पर सवाल खड़ा किया।
