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पटना हाईकोर्ट: सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रतो राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सुब्रत राय को आज पेश होने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट: 27 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये पैसे के भुगतान को लेकर सहारा ग्रुप आप कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय को 11 मई को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिया था। सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रतो राय को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय को शुक्रवार यानी आज कोर्ट में सुबह 10:30 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राय को किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार करते हुए कहा कि “वह कोर्ट से बड़े नहीं हैं और उन्हें पेश होना ही होगा”।

दरअसल, सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था और अवधि पूरी होने के बावजूद पैसे नहीं लौटाए। इस मामले में 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हर हाल में हाजिर होना होगा। अगर यह फिजिकली रूप से पेश नहीं हुए तो फिर हाईकार्ट उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा।

निवेशकों के एडवोकेट प्रत्युष कुमार के अनुसार, पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आप डरा नहीं सकते हैं, हाईकोर्ट ने सवालिया लहजे में कहा कि “कौन हैं ये सुब्रत राय ‘सहारा’ जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं? जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि सुब्रत राय हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं। आज नहीं आ कर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है।” दरअसल कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान 11 मई को पटना हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। 11 मई को पेश नहीं होने के बाद सुनवाई को 12 मई के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बावजूद सुब्रत राय 12 मई को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

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