ज्ञानवापी केस: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी विवाद पर मंगलवार को वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई हुई, आज की सुनवाई में जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली तारीख दी है l अब ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। 26 मई को ऑर्डर 7/11 पर सुनवाई होगी। साथ ही सर्वे पर कोर्ट ने दोनों पक्षों से एक हफ्ते में आपत्ति मांगी हैं।
जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नई तारीख दी। बता दें कि इस मामले में विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 लागू होता है या नहीं। 26 मई को मुस्लिम पक्ष के आवेदन 35 ग पर सुनवाई होगी कि पोषणीय है या नही। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मुकदमे की अस्वीकृति के संबंध में 7/11 CPC के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई 26 मई को होगी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। वादी पक्ष के वकील ने कहा जो हमारी मांग थी, वो पूरी हो गई। दोनों पक्षों को वीडियोग्राफी की कॉपी दी जाएगी। इससे पहले, ज्ञानवापी परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार को वाराणसी की जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी तरफ से मांगें रखीं लेकिन अदालत ने कोई फैसला नहीं देते हुए आज तक के लिए सुनवाई टाल दी थी।
