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बंगाल: कलकत्ता हाई कोर्ट से मिथुन चक्रवर्ती को मिली राहत एफआईआर हुई रद्द, विवादित बयान देने पर हुई थी एफआईआर दर्ज  

कलकत्ता हाई कोर्ट: 7 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा का दामन थामा था। भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने ममता के खिलाफ एक के बाद एक बयान देकर राज्य की राजनीति गरमा दी थी। उनकी टिप्पणी पर टीएमसी ने थाने में भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी।

आज अभिनेता व भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली। जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच ने विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान को लेकर मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में आगे की जांच को भी रोकने का आदेश दिया है।

विवादित भाषण से संबंधित मामले में मिथुन के खिलाफ मानिकलता पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर मिथुन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को मिथुन से पूछताछ करने का निर्देश दिया था। इसी सिलसिले में 16 जून को पुलिस ने उनसे वर्चुअली पूछताछ की थी।

भाजपा में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए थे। चुनावी मंच से उन्होंने कहा था, मैं एक नंबर का कोबरा हूं.. डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। मैं राजनीति नहीं, मनुष्य नीति करता हूं।

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