Uttar Pradesh

यूपी: माफिया अतीक अहमद की प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जब्त की 8.14 करोड़ की संपत्ति, भूमि संपत्ति व बैंकों में जमा धन शामिल

प्रयागराज: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में पूर्व विधायक माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी से संबंधित 8.14 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से ज़ब्त की है। इसमें भूमि संपत्ति और बैंक खातों में जमा धन शामिल है।

माफिया अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, भूमि हथियाने और इसी तरह के अपराधों से संबंधित विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की l

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान यह पता चला है कि अतीक अहमद आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से नकद में काला धन कमाते थे और इसे उनके और उनके रिश्तेदार के कई बैंक खातों में जमा किया गया था।

इसके अलावा अतीक से संबंधित कई फर्मों और कंपनियों से उनके खातों में ये धन जमा किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इन निधियों का उपयोग उनकी पत्नी के नाम पर सरकारी मूल्य से काफी कम कीमत पर भूमि संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किया गया है। ईडी इन कंपनियों में निवेश किए गए धन के स्रोत का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही है। अपराध की आय का मनी ट्रेल भी स्थापित किया जा रहा है।

इस कुर्की में अरजी नं. 386 और 387, मौजा कटका, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर, इलाहाबाद और अतीक अहमद के साथ शाइस्ता परवीन की संपत्तियों को संलग्न किया गया है।

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