ज्ञानवापी केस: आज हाईकोर्ट में वाराणसी जिला जज के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
ज्ञानवापी के तल गृह में काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को पूजा का अधिकार सौंपने के जिला जज वाराणसी के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रथम अपीलों पर सोमवार 26 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा।
यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल प्रथम अपीलों पर सुनाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
बता दें कि अदालत ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ की इजाजत दी। आदेश पर अमल करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा में तहखाने में देर रात से ही पूजा-अर्चना शुरू करा दी हैं।