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महाराष्ट्र: फर्जीवाड़ा कर होटल का लाइसेंस लेने के आरोप मे मुसीबत में पड़े समीर वानखेड़े, आबकारी विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

फिर मुसीबत में वानखेड़े: एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर व आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, समीर वानखेड़े की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। अब उनके खिलाफ महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कोपारी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। ये एफआईआर आबकारी विभाग की शिकायत के बाद दर्ज हुई है। आरोप है कि, समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा कर सद्गुरु होटल एंड बार का लाइसेंस प्राप्त किया था। इससे पहले उनके लाइसेंस को ठाणे कलेक्टर के आदेश पर रद्द कर दिया गया था।

ठाणे के कोपारी थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, वानखेड़े ने अपनी उम्र के बारे में गलत बयानबाजी करके होटल एंड बार के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। 1996-97 में उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी और वे लाइसेंस के लिए योग्य नहीं थे। इसके बावजूद, उन्होंने ठाणे के सद्गुरु होटल के लिए अपने अनुबंध में मेजर होने का दावा किया था।

समीर वानखेड़े के सद्गुरु होटल के लिए 1997 में दायर लाइसेंस के आवेदन में उम्र को गलत तरीके से पेश किया था। ठाणे के आबकारी अधीक्षक और वानखेड़े के वकील को सुनने के बाद, होटल के लाइसेंस को रद्द करने के लिए छह पेज का आदेश पारित किया था। इस बार को शराब की बिक्री की अनुमति दी गई थी।

कलेक्टर की जांच में यह पाया गया कि वानखेड़े ने 27 अक्तूबर 1997 को होटल व बार का लाइसेंस प्राप्त किया था। लाइसेंस लेने के लिए 21 वर्ष की आयु की जरूरत थी, लेकिन वानखेड़े उस समय 18 वर्ष से भी कम उम्र के थे इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया।

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