Uttar Pradesh

आजम खान: लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

आजम खान: समाजवादी पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किले बढ़ गयी है, दरअसल आजम खान के द्वारा भड़काऊ भाषण देने के मामले में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी ठहराया है। सपा नेता आजम खान को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। इसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है।

दोषी होने की वजह से अब आजम खान की विधायकी संकट मे है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और डीएम रामपुर के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप है।

आपको बता दें कि आजम खां के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे दो वर्गों में नफरत फैल सकती थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था।

वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट चल रही थी।

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