जनपद में सूक्ष्म, लघु उद्यमों को गति प्रदान करने के लिये एंव अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का प्रारम्भ किया गया है। ऐसे युवा जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष हैं तथा शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास के साथ किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स भी प्राप्त किया गया है, उन युवाओं को रू0 5:00 लाख तक के परियोजनओं पर उद्योग एंव सेवा क्षेत्र हेतु ऋण अगले 04 वर्षों के लिये दिया जायेगा।
01 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने का लक्ष्य है
रुपये 5 लाख तक के उद्योग/सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण।
परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान