दिल्ली: सोमवार को हाईकोर्ट शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से जारी समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई।
केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट राहुल मेहरा दलील रखीं। मेहरा ने कहा- सभी मामलों में असाधारण जमानत दें। ऐसी अपील कैसे की जा सकती है। इस तरह के मामले में आने वाला ये शख्स कौन है। यह पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है। ऐसे हालात सही नहीं हैं।
इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा- मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। वे सरकार के मुखिया हैं। कोर्ट ने कहा- राहुल मेहरा CM की ओर से पेश हुए हैं। उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? आपको वीटो शक्ति कैसे मिली? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं?
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाते याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इन्कार करने पर ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।