सुप्रीम कोर्ट: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में बड़ा झटका दिया है। जिसमें उसने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च यानी कल शाम तक इन बॉन्ड्स की सारी जानकारी चुनाव आयोग के हवाले करने का आदेश दिया है।
करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा- SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था।