ट्विटर पर रेप और हत्या की पीड़िता के परिवार की तस्वीर जारी करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने हालांकि ट्विटर को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है. इससे पहले ट्विटर ने इसी मामले में राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था. ट्विटर ने कहा था कि राहुल गांधी ने उनकी नीतियों का उल्लंघन किया था. ट्वीट को हटाने के बाद राहुल गांधी के अकाउंट को रिस्टोर कर दिया गया था.

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