यूपी चुनाव 2022: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम मे विधानसभा सामान्य निर्वाचन- 2022 के अंतर्गत प्रदेश में 10 फरवरी सुबह 7:00 बजे से 07 मार्च, 2022 शाम 6:30 तक सामान्य निर्वाचन से संबंधित एग्जिट पोल का आयोजन करना तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करना प्रतिबंधित होगा l
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951(आरपी अधिनियम, 1951) की धारा 126क मे यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाएं प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी अन्य तरीके से उसका प्रचार प्रसार करना प्रतिबंधित करेगा तो, इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जा सकेगा l