पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले में गिरफ्तार उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की मुश्किले बढ़ती जा रही है, कलकत्ता हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री को सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में स्थानांतरित करने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को एम्स भुवनेश्वर ले जाने का निर्देश दिया है l कोर्ट ने कहा कि आरोपी को एसएसकेएम अस्पताल से एम्बुलेंस द्वारा कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ले जाया जाएगा और उनके साथ उनके वकील व एक एसएसकेएम डॉक्टर भी होंगे l
पश्चिम बंगाल के कथित स्कूल भर्ती घोटाले में फंसे मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को लेकर ईडी की जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी की मांग मानते हुए पार्थ चटर्जी को इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स ले जाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी पार्थ को सोमवार सुबह ही एयर एंबुलेंस के जरिए एम्स ले जा सकती है। आज सुबह करीब छह बजे ईडी के अधिकारी कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल पहुंचे, जहां राज्य के उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी भर्ती हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, उन्हें आज एयर एम्बुलेंस द्वारा एम्स, भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उनके साथ एसएसकेएम अस्पताल के एक डॉक्टर और उनके वकील को ले जाने की छूट दी गई है।
गौरतलब है कि पार्थ चटर्जी को एसएसकेएम अस्पताल से कमांड अस्पताल में स्थानांतरित करने पर ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि जितने समय के लिए पार्थ अस्पताल में भर्ती हैं, उस समय को कस्टडी के तौर पर न लिया जाए। अगर उन्हें चिकित्सीय इलाज की जरूरत होगी तो हम उन्हें दिल्ली या कल्याणी के एम्स ले जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को बेचैनी की शिकायत के बाद शनिवार शाम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले में गिरफ्तार उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को रविवार को बैंकशाला कोर्ट ने एक दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रिमांड में भेज दिया। वहीं, ईडी ने कोर्ट में कहा कि पार्थ डॉन की तरह व्यवहार कर रहे हैं और धमका रहे हैं। इससे पहले ईडी ने अर्पिता को बैंकशाला कोर्ट में पेश किया और सात के रिमांड की मांग करते हुए कहा कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। लेकिन, कोर्ट ने एक ही दिन के लिए रिमांड दी। साथ ही अर्पिता की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
