केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ाई पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख, जाने नई तारीख

मोदी सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आप 30 जून के बजाए 30 सितंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने सरकार ने कर कटौती के लिए रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई अन्य योजनाओं की समय सीमा बढ़ा दी है।

अगर कोई कंपनी Covid से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को Ex-gratia payment करती है तो उस रकम पर FY 2019-20 और 2021-22 के लिए Tax नहीं देना होगा। यह छूट किसी Individual द्वारा अपने दोस्‍त, रिश्‍तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई Ex-gratia payment पर भी मिलेगी। ठाकुर ने बताया कि Ex-gratia payment की रकम की सीमा 10 लाख रुपए होगी। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं.

अगर आपका पैन-आधार पहले से लिंक होगा तो उसका मैसेज भी स्क्रीन पर आ जाएगा।SMS भेजकर भी पैन-आधार कर सकते हैं लिंकअगर आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, तो आप एसएमएस भेजकर भी पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर से UIDPAN 12-digit Aadhaar 10-digit PAN टाइप करके 567678 या 561561 पर एसएमएस भेजना होगा। ऐसा करने के बाद आपके पास लिंक होने की सूचना मैसेज के जरिए ही आ जाएगी।

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