यूपी: यूपी में होली के दिन ड्राई डे घोषित, इस दिन पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगी शराब, गाइडलाइन जारी

यूपी: होली के दौरान शांति व्यवस्था के मद्देनजर हर साल त्यौहार के एक दिन पहले ही शाम छह बजे शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाता हैं और होली के दूसरे दिन खोलने का आदेश होता हैं। इसी क्रम में होली को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इस दिन यानी सोमवार 25 मार्च 2024 को ड्राई डे घोषित कर दिया है। इस दौरान प्रदेश की हर शराब की दुकान पर ताला लटका नजर आएगा। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से प्रदेश के हर जिले में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस दौरान सभी शराब की दुकानों और ठेकों पर आबकारी विभाग की नजरें रहेंगी।

होली पर्व को लेकर प्रदेश में सोमवार को शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिले की सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, प्रीमियम रिटेल वेंड और मॉडल शॉप, बार, सैन्य कैंटीन और अर्द्ध सैनिक कैंटीन अन्य दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी।

इस दौरान अगर कोई दुकानदार बिक्री करते हुए पाया गया तो प्रशासन कार्यवाही करेगा। पुलिस भी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। चोरी छिपे शराब की बिक्री करने वालों पर पुलिस नजर रखेगी। अवैध शराब कारोबार को लेकर भी निगरानी की जा रही है। शराब बेचते हुए पकड़े जाने वालों के खिलाफ पुलिस एफआईआर भी दर्ज कराएगी।

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