संशोधन की मांग: केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को शनिवार को किशोर न्याय अधिनियम, मे भेजे पत्र में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस अधिनियम में सुधार की मांग की है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, किशोर न्याय अधिनियम, 2021 बेटियों के हित में नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2021 में संशोधन की मांग की है।
चतुर्वेदी ने कहा, एक ओर केंद्र सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात करती है। जबकि दूसरी तरफ किशोर न्याय विधेयक में संशोधन भी लाती है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति के बिना बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भेजे पत्र में लिखा है कि किशोर न्याय अधिनियम 2021 में जो संशोधन किया गया है, वह बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों को गैर-संज्ञेय अपराधों के रूप में वर्गीकृत करता है। यह उन अपराधियों को बचाता है, जो बच्चों का भीख मंगवाने, श्रम कराने और ड्रग्स की तस्करी के लिए शोषण करते हैं।