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दिल्ली: 103 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली: लम्बे समय से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया। इस संबंध में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने उनके फैसले पर सहमति जताई। कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी।

सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़ी याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने 103 दिन पहले यानी 2 जून को अंतरिम जमानत की मियाद पूरी होने के बाद सरेंडर किया था। माना जा रहा है कि वे आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ ही कई शर्तों भी लगाई हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान उनके किसी भी फाइल पर साइन करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को बॉन्ड के लिए 10 लाख का बॉन्ड भी भरने को कहा गया है। सीएम केजरीवाल इस दौरान मुकदमे को लेकर कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं दे सकेंगे। इस दौरान वह किसी भी तरह से गवाहों से बातचीत या उन्हें प्रभावित नहीं कर सकेंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को 21 दिन के लिए जमानत मिली थी। 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

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