दिल्ली सरकार ने अनलाक-7 के लिए जारी किए निर्देश, लापरवाही के चलते लागू रहेंगी ये पाबंदियां

दिल्ली आपदा प्राधिकरण ने बीते दिनों ही राजधानी में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाने को लेकर नई योजना जारी की। इसके तहत दिल्ली अब येलो, एम्बर, ऑरेंज और रेड अलर्ट के मुताबिक ही लॉकडाउन लगाने का फैसला होगा। दिल्‍ली में लगातार कोरोना के नियमों का उल्लंघन के चलते अब प्रशासन ने और ज्‍यादा सख्‍ती करनी शुरू कर दी है. दिल्‍ली में कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते बारा टूटी चौक से कुतुब रोड, सदर बाजार तक की मार्केट को 13 जुलाई तक के लिए बंद कर दी गई है.

अन्य गतिविधियों और सेवाओं में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और इस तरह के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं. दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के मद्देनजर 19 अप्रैल को लागू किए गए लॉकडाउन के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था.

जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी. डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी. जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं, उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा.

बाजारों में बढ़ती भीड़ और कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते बंद का आदेश दिया गया है. कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते अब तकदिल्‍ली के कुल 10 बाजारों पर कार्रवाई हो चुकी है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *