फरार शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दो अलग-अलग आदेशों में, प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में विजय माल्या की 5,600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बैंकों को सौंपने का आदेश दिया है.

बता दें, धोखाधड़ी कर देश से फरार होने के बाद माल्या की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली थी और उसे भगौड़ा घोषित कर दिया है.

पिछले 24 मई को दिए गए एक आदेश में कोर्ट ने विजय माल्या की 4233 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति बैंकों को सौंपने का आदेश दिया था.

इसके बाद PMLA कोर्ट की तरफ से मंगलवार को दिए गए आदेश में 1411 करोड़ रुपये की संपत्ति बैंकों को देने का आदेश दिया गया है.

ईडी के पास जब्त संपत्ति बैंकों को सौंपने की अनुमति देने वाले कोर्ट के पिछले हफ्ते के दो आदेश बुधवार को सामने आए हैं.

विजय माल्या के बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने कहा, बैंकों का 6200 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा काल्पनिक नहीं. लेकिन मौजूदा स्थिति में असल नुकसान का आकलन कर पाना मुश्किल है.

जबकि लंदन में चल रहे प्रत्यर्पण के मामले में बैंकों का दावा है कि उनका माल्या पर नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है. माल्या के वकीलों ने जब्त संपत्ति को बैंकों को देने के दोनों ताजा आदेशों का विरोध किया है.

 

 

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