केरल में बकरीद के लिए दी गई छूट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि यह बात ठीक नहीं है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई. सरकार ने दबाव के बीच उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी, जहां कोरोना दर 15% से अधिक है. इसपर कोर्ट ने कहा कि सरकार कांवड़ यात्रा में दिए निर्देश का पालन करे. कोर्ट छूट की अधिसूचना रद्द नहीं करेगा.
बता दें कि इससे पहले केरल सरकार के वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि 15 जून से ही दफ्तर और दुकानें खुलने लगी थीं. हालांकि अब माहौल देखते हुए, धीरे-धीरे छूट बढ़ाई जा रही है. वहीं, याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि व्यापारियों ने कहा दिया था कि वह हर हाल में दुकान खोलेंगे. यानी दबाव था. ऐसे तो फिर आप शासन चलाने योग्य ही नहीं हैं.
गौरतलब है कि केरल में 3 दिन के लिए दी गई छूट का आज आखिरी दिन है. कोर्ट ने केरल सरकार से इस मामले पर आज जवाब मागा था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को दी गई अनुमति रद्द कर दी थी. इसी पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की थी कि वह केरल सरकार से भी कहे कि बाजार खोलने का आदेश रद्द करे, ताकि भीड़ के चलते कोरोना फैलने का खतरा न हो.
