Uttar Pradesh

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई

रिपोर्टर बाबू खान

बहराइच 20 जुलाई। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलें धान, मक्का व अरहर को प्राकृतिक आपदाओं व न रोके जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की निम्न स्थितियों में कृषकों, जिनके द्वारा फसल बीमा कराया गया है, को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। सभी कृषक बटाईदार व किराये पर खेती करने वाले कृषको सहित खरीफ मौसम के अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2021 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। गैर ऋणी कृषक स्वेच्छा के अधार पर निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेण्ट, जनसेवा केन्द्र पर सीधे फसल बीमा पोर्टल पर आनलाइन बीमा करा सकेंगे।
गैर ऋणी कृषकों को योजना में सम्मिलित होने के समय आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्यों यथा भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा बटाईदार व किराये पर खेती की स्थिति में बीमित किये जा रहे क्षेत्र की पुष्टि हेतु भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की प्रति, अपने बैंक खाते के पासबुक की प्रति, आधार नम्बर एवं बोई गई फसल की पुष्टि हेतु स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। योजना में सम्मिलित होने वाले सभी ऋणी व गैर ऋणी कृषक हेतु आधार आवश्यक है, जिन कृषकों के आधार नम्बर उपलब्ध नहीं है के द्वारा भी योजनान्तर्गत आधार नम्बर हेतु पंजीकरण के विवरण के साथ अपनी फसल का बीमा इस प्रतिबन्ध के साथ कराया जा सकेगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर का विवरण एक माह में उपलब्ध करा दिया जायेगा। अन्तिम तिथि के एक सप्ताह पूर्व 24 जुलाई 2021 तक योजना में प्रतिभाग न करने के सम्बंध में लिखित रूप से बैंक शाखा को अवगत कराना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि धान फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 66326 रूपये, मक्का फसल के लिए 25217 रूपये तथा अरहर फसल के लिए 38222 रूपये निर्धारित की गयी है। जिसमें तीनों फसलों के लिए प्रीमियम दर में कृषक का अंश 02 प्रतिशत है। विस्तृत जानकारी जनपद हेतु अधिकृत बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड के शाखा प्रबन्धक बहराइच के मोबाइल नम्बर 8382801626 व 8318266702 पर किसान बन्धु योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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