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यूपी: लोकसभा निर्वाचन की खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख, पेड न्यूज मामले में कर सकेंगे अपील

लखनऊ: चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय करता है। इसलिए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को राजधानी में अपने कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि राज्य के लिए विधानसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये और लोकसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी को 10 हजार से अधिक की सभी प्राप्ति और भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रत्यशी अपने निर्वाचन व्यय का समुचित लेखा रखे। निर्वाचन खर्च का निरीक्षण अनिवार्य है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची उपलब्ध कराई जानी है। नेता (स्टार प्रचारक) अगर निर्वाचन क्षेत्र में रैली या बैठक के लिए प्रत्याशी के साथ मच साझा करते हैं, तो बैठक का खर्च उस नेता और ऐसे सभी प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय में बांटा जाएगा। प्रत्याशी रिटर्निंग आफिसर से अनुमति प्राप्त कर वाहनों का चुनाव प्रचार में उपयोग कर सकता है। उन्होंने बताया कि शपथ पत्र में अभ्यर्थी को अपने सोशल मीडिया एकाउंट और ई-मेल आईडी आदि सूचनाओं को देना है।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दलों को रैली, जुलूस और सार्वजनिक बैठकों के लिए संबंधित रिटर्निंग आफिसर से अनुमति लेनी होगी। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग की मॉनिटरिंग करेगी। सभी विज्ञापन एमसीएमसी की ओर से प्रमाणित किए जाने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित किए जा सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जाएगा। 

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि कोई भी लोकसभा उम्मीदवार 95 लाख से रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। वहीं, जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां विधानसभा उम्मीदवार 40 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा तय करता है। इस खर्च में चाय-बिस्किट से लेकर गायकों और सोशल मीडिया पर दिए गए विज्ञापन का भी हिसाब होता है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार हर उम्मीदवार को नामांकन कराने के साथ ही एक डायरी में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है। यह सिलसिला चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक चलता है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है।

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